
कोरबा : शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ग्राम है कनकी, जहाँ बाबा भोले नाथ का ऐतिहासिक कनकेश्वर मंदिर है इस मंदिर में बाबा स्वयंभू विराजमान हैं। कनकेश्वर धाम की प्रसिद्धि इतनी कि यहाँ दूर दूर से शिवभक्त मन में अगाध श्रध्दा लिए पूजन एवं मन्नत हेतु आते हैं। मगर, इस प्रसिद्ध स्थल के आसपास की शासकीय जमीन जो राजस्व रिकार्ड में बड़े झाड़ के जंगल, घांस भूमि, चारागाह, कब्रिस्तान, श्मशान, गौठान एवं अन्य मद के लिए सुरक्षित है, पर एक भू-माफिया ने पटवारी, आरआई और तहसीलदार से मिलीभगत कर भू अभिलेख में छेड़छाड़ करवा कर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए जाने की खबर मिली है !
ग्रामवासियों ने खोल रखा है मोर्चा
बता दें कि ग्राम कनकी प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. व तहसील बरपाली, जिला कोरबा के अंतर्गत शिवधाम के नीचे खसरा नंबर 1342 रकबा 1.80 एकड़ को सीमांकन करते हुए हाई स्कूल, आम निस्तारी शा. भूमि खसरा नंबर 1344 / 5, 1345 / 3, 1608 / 4 कुल रकबा 10.06 एकड़ जिसके तहत बड़े झाड़ के जंगल व घांस भूमि शामिलात है की फर्जी तबादला को निरस्त कर कब्जा मुक्त कराने हेतु समस्त ग्रामवासियों ने मोर्चा खोल रखा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश की उडी धज्जियाँ !
मामले में ग्रामवासियों ने पटवारी से लेकर तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसडीएम, राजस्व मंत्री विभाग और मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में लाए जाने और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मौखिक आदेश की उनके पीछे मुड़ते ही धज्जी उड़ाने में राजस्व अधिकारी, एसडीएम ने जरा भी देर नहीं किया। क्योंकि मामला एक रसूखदार से जुड़ा हुआ है, जिसके होने का अर्थ सहज लगाया जा सकता है।
नूतन रजवाड़े के “भूमि फर्जीवाड़े” का कच्चा चिठ्ठा …
गौर कीजिएगा कि ग्राम कनकी, रा.नि.मं. बरपाली, तहसील करतला जिला कोरबा के निवासी हैं; नूतन राजवाड़े पिता स्व. होमशंकर राजवाड़े एवं उसके परिवार के द्वारा बलपूर्वक दादागिरी करते हुए ऊंची पहुंच का फायदा उठाते खसरा नंबर 823 /1क, 1597/4, 1670/8 कुल रकबा 10.06 एकड़ शासकीय छोटे झाड़ के जंगल, घांस मद में दर्ज है, इस जमीन के तबादले में राजस्व रिकार्ड, मिसल, भू-अधिकार अभिलेख एवं 1994-95 से लेकर 2010-11 तक …
इस शासकीय भूमि को अपना बताकर फर्जी तरीके से खसरा नंबर 1344/5, 1345 / 3, 1608 / 4 कुल रकबा 10.06 एकड़ भूमि को तबादला में लिया हूँ, कहते हुए कब्जा कर लिया गया है जो राजस्व रिकार्ड में बड़े झाड़ के जंगल, घांस भूमि, चारागाह, कब्रिस्तान, श्मशान, गौठान एवं अन्य मद के लिए सुरक्षित है।