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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आय से अधिक संपत्ति केस में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को मिली राहत, याचिका ख़ारिज

पूर्व मंत्री और कुरुद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को नए साल के दूसरे दिन बड़ी राहत मिली है. चंद्राकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगी याचिका खारिज कर दी है।

इस मामले में इंटरविनर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने न्यायालय में जिरह की और कोर्ट से निवेदन किया कि चूंकि पूर्व में चंद्राकर के खिलाफ लगी याचिका खारिज हो चुकी है. लिहाजा दुबारा याचिकाकर्ताओं ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर याचिका फिर से प्रस्तुत की है, इसलिए यह चलन योग्य नहीं है. न्यायालय ने वकील प्रतीक शर्मा के द्वारा दी गई दलील को स्वीकार करते हुए मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए याचिका प्रस्तुत की थी. प्रस्तुत याचिका में कहा गया था कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने निष्पक्षता से जांच नहीं की है.

आपको बता दें कि इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने मामले को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था. जिसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे. जहां से वापस उन्हें निचली अदालत जाने की सलाह दी गई थी।

 
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