मतदान के 48 घंटे पूर्व अखबारों में विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन आवश्यक- श्री पांडुरंग
बिलासपुर 6 अप्रैल 2019। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ संजय अलंग एवं बिलासपुर लोकसभा के सामान्य प्रेक्षक श्री मकरंद पांडुरंग ने आज यहां मंथन सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अभ्यर्थियों की बैठक ली। बैठक में प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें। राजनैतिक दल किसी भी आयोजन के लिये पूर्व अनुमति अवश्य लें। यदि प्रचार सभा करनी है तो उसके लिये पहले अनुमति आवश्यक है। मतदान के 48 घंटे पहले अखबारों दिये जाने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अवश्य करा लें। विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन एमसीएमसी कमेटी करेगी। राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार की अनुमति के लिये निर्वाचन कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। जहां से वे आवेदन कर अनुमति ले सकते हैं। यदि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी कोई भी प्रचार सामग्री प्रकाशित कराते हैं तो उसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को अवश्य दें। सभी को कोलाहल अधिनियम का पालन करना आवश्यक है। लाउडस्पीकर आदि की पूर्व अनुमति लेकर ही प्रचार कर सकेंगे। अभ्यर्थियों पर यदि आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसकी जानकारी अखबारों और टीवी चैनलों में प्रसारित कराना आवश्यक है। बैठक में कलेक्टर डॉ संजय अलंग, मुंगेली कलेक्टर श्री सर्वेश्वर भूरे, एसपी श्री अभिषेक मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुमित अग्रवाल सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अभ्यर्थी उपस्थित रहे।


Live Cricket Info
