छत्तीसगढ़
कोरबा में घटित 307 के मामला में आरोपी को मिली जमानत अधिवक्ता अब्दुल रहमान ने करी थी पैरवी

कोरबा में विगत दिनो हुई चाकू बाज़ी की घटना में कोतवाली थाना के द्वारा अपराध क्रमांक 538/2023 में धारा 307 294 506/34 का मामला दर्ज कर घटना में लिप्त एक आरोपी रिंकु उर्फ़ जाविद अंसारी को गिरप्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया था उक्त मामले में घटना के मुख्य दो आरोपी अफ़रोज़ अंसारी व फिरोज अंसारी वर्तमान समय तक फ़रार है ।
आरोपी जाविद अंसारी के तरफ़ से जमानत याचिका अधिवक्ता अब्दुल रहमान के द्वारा प्रस्तुत की गई जिस पर दिनाक 14/09/2023 को अधिवक्ता अब्दुल रहमान के तर्क कि बाद विद्वान न्यायधीश ने आरोपी जाबिद अंसारी की सशर्त जमानत मंजूर कर रिहाई आदेश जारी किया। तथा आरोपी को सख्त निर्देश दिया है कि जमानत अवधि में किसी भी तरह का अपराध कारीत नहीं करेंगे ।