
कोरबा: चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा बृजेश राय ने सजा सुनाते हुए आरोपी संतोष कुर्रे को 3 माह साधारण कारावास दिया है। वही फरियादी को 150000 प्रतिकर प्रदान करने को कहा है।
अब्दुल सुल्तान और संतोष कुर्रे की पुरानी जान पहचान थी। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर संतोष कुर्रे ने अब्दुल सुल्तान से वर्ष 2015 में पेट्रोल पंप के लिए ₹1लाख रूपये मांगे थे।। जिस पर भरोसा करते हुए अब्दुल सुल्तान ने संतोष कुर्रे को 1 लाख रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया था। संतोष ने कुछ समय बाद पैसे लौटाने की बात कही थी।
लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब पैसे वापस नहीं मिले तब अब्दुल सुल्तान ने संतोष कुर्रे से अपने पैसों की मांग की। जिस पर आरोपी संतोष कुर्रे ने 6 जुलाई 2016 को इलाहाबाद बैंक का एक चेक अब्दुल सुल्तान को भुगतान हेतु दिया था। जिसे बैंक में जमा करने पर राशि के अपर्याप्त होने पर चेक बाउंस हो गया । कई बार पैसों की मांग करने के बाद भी जब संतोष कुर्रे ना नुकुर करता रहा तब अब्दुल सुल्तान ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर न्यायालय ने फैसला सुना दिया है।


